Breaking News

देश / जहांगीरपुरी हिंसा: अब तक 20 आरोपी गिरफ्तार, 3 तमंचे और 5 तलवारें बरामद, 2 पुलिस हिरासत में

जहांगीरपुरी हिंसा: अब तक 20 आरोपी गिरफ्तार, 3 तमंचे और 5 तलवारें बरामद, 2 पुलिस हिरासत में
Rajsamand today April 17, 2022 10:52 PM IST

Delhi violence live, jahangirpuri violence: पुलिस ने कोर्ट में आरोप लगाया कि अंसार और असलम को 15 अप्रैल को निकलने वाली शोभायात्रा के बारे में पता चला और उन्होंने हिंसा के लिए साजिश रची. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा कि हम मामले की तह तक जाने और आरोपियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज को भी देखना होगा.

नई दिल्ली. दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती पर निकाली गयी शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा के मामले में अब तक 20 आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया है और कानून का उल्लंघन करने वाले 2 किशोरों को भी गिरफ़्त में लिया गया है. आरोपियों के कब्जे़ से 3 तमंचे और 5 तलवारें बरामद की गई हैं. मामले में आगे की जांच की जा रही है. दिल्ली नॉर्थ-वेस्ट डीसीपी उषा रंगनानी ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 353, 332, 323, 427, 436, 307, 120बी और 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज़ की गई, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.

इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने शहर के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा में एक पुलिस उप-निरीक्षक को कथित तौर पर गोली मारने वाले 21 वर्षीय एक व्यक्ति सहित दो लोगों को रविवार को पुलिस हिरासत में भेज दिया. ड्यूटी मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने मोहम्मद असलम और एक अन्य सह-आरोपी मोहम्मद अंसार को सोमवार तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया, जबकि अन्य 12 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

पथराव और आगजनी आठ पुलिसकर्मी हुए थे घायल
पुलिस ने कहा कि उन्होंने जहांगीरपुरी के सीडी पार्क में एक झुग्गी बस्ती के निवासी असलम के पास से एक पिस्तौल बरामद की, जिसका उसने कथित तौर पर अपराध के दौरान इस्तेमाल किया था. पुलिस ने अदालत को बताया कि शनिवार की शाम दो समुदायों के बीच झड़पों के दौरान पथराव और आगजनी हुई थी जिसमें आठ पुलिसकर्मी और एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया था. कुछ वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया था.

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 120 बी (आपराधिक साजिश), 147 (दंगा) और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तथा प्राथमिकी दर्ज की गई है. गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुए दंगों के दौरान 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गये थे.

RELATED NEWS