उपखंड अधिकारी नाथद्वारा ने दिहाडी मजदूर/ निराश्रित असहाय व्यक्तियो को सूखी राशन सामग्री वितरण के लिये आज दिनांक तक जारी समस्त स्वीकृति एतदद्वारा निरस्त की कर दी है उन्होंने बताया कि एवं समस्त शहरवासियो को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था सीधे ही किसी को सूखी राशन सामग्री (रेडी फूड पैकेट को छोडकर) वितरण नही करेगें। यदि वितरण करना है तो राशन सामग्री नगरपालिका नाथद्वारा के कार्यालय मे उपलब्ध करवायेगें। वह सामग्री प्रशासन के स्तर पर जरूरतमंद व्यक्तियो के पास पहुंचाई जायेगी। यदि कोई भी संस्था या व्यक्ति शहर मे पाया जाता है कि वह सीधे तौर पर राशन सामग्री वितरण कर रहा है तो संबंधित के विरूद्ध सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश द्वारा कोरोना संक्रमण (ब्व्टप्क्.19) की स्थिति को ध्यान में रखते हुऎ जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये गये है। इस सम्बन्ध मे नाथद्वारा नगरपालिका क्षेत्र मे दिहाडी मजदूर/निराश्रित असहाय व्यक्तियो को राशन सामग्री वितरित करने व्यक्ति/ समाजसेवी संस्था को स्वीकृतियां जारी की गई थी। लेकिन शहरी क्षेत्र नाथद्वारा में सभी जरूरतमंद तक राशन सामग्री उचित ढंग से वितरित नही हो पा रही है एवं अनावश्यक रूप से अव्यवस्था फैलने से धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है।

