राजसमन्द 22 मई। उपखण्ड मजिस्ट्रेट नाथद्वारा अभिषेक गोयल ने नाथद्वारा तहसील की ग्राम पंचायत पाखण्ड के राजस्व ग्राम आकोदड़ा में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मिलने पर संबंधित क्षेत्रा में धारा 144 लागू की है, तथा क्षेत्रा को जीरो मोबिलीटी क्षेत्रा (जन साधारण का सख्ती से आवागमन निषेध) घोषित किया है।
जारी आदेशनुसार इन क्षेत्रों मे चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर समस्त प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे तथा इसमें समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए सरकारी अधिकारी व कार्मिक तथा उनके वाहन व अन्य महत्वपूर्ण तथा आवश्यक सेवाओं के लिए व्यक्ति या वाहन को अनुमति प्राप्त करनी होगी। इस दौरान रैली, सभा जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

