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राजसमन्द / खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलेगा 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न उप आवंटन आदेश जारी

खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलेगा 5 किलोग्राम   निःशुल्क खाद्यान्न उप आवंटन आदेश जारी
Rajsamand today ✍️✍️ Suresh bagora April 02, 2020 09:52 PM IST

 

जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्राी गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत अंत्योदयबीपीएलस्टेट बीपीएल एवं पी एच एचपरिवारों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह निशुल्क वितरण के लिए 44008.6 क्विंटल गेहूं का क्षेत्रावार आवंटन जिले की उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाने के लिए जारी किया है।

जारी आदेशानुसार आमेट के लिए 4319.96, देवगढ़ के लिए 4503.73, खमनोर के लिए 8854.96, राजसमंद के लिए 8091.76, भीम के लिए 8275.93, कुंभलगढ़ के लिए 5866.03, रेलमगरा के लिए 4096.23 सहित कुल 44008.6 का कुल आवंटन किया गया।योजना के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार थोक विक्रेता नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेडराजसमंद परमिट प्राप्त कर भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से आवंटित गेहूं का उचित मूल्य दुकानदार तक गेहूं पहुंचाएगी।जिला कलक्टर ने थोक विक्रेता को इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये है जिनमें  उचित मूल्य दुकानों को गेहूं का पहुंचे डोर टू डोर प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। थोक विक्रेताओं द्वारा उचित मूल्य की दुकान दार तक खाद्यान्न पहुंचाने की लिए प्राप्ति रसीद और चालान की तीन प्रति तैयार करेंगे एवं दुकानदार को उपलब्ध करवाएंगे। वह एक कार्यालय में प्रस्तुत करें एक स्वयं के पास  रखेंगे। खाद्य सुरक्षा में चयनित आॅनलाइन चयनित सूची के राशन कार्डों पर ही गेहूं का वितरण किया जाएगा। जिला क्षेत्रा के समस्त उचित मूल्य दुकानों को गेहूं उनके पास अवश्य स्टाॅक के बाद आवंटित होने वाली मात्रा के अनुसार ही दिया जाएगा।

   खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चयनित लाभार्थियों को कानूनन गेहूं उपलब्ध कराना आवश्यक है। अतः उचित मूल्य दुकानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी लाभार्थी गेहूं लेने से वंचित नहीं रहे। लाभार्थियों को गेहूं का वितरण केवल पोस्ट मशीन से ही किया जाएगा।इसके साथ ही बीपीएल स्टेट बीपीएल अंत्योदय एवं एपीएल श्रेणी के चयनित परिवारों को गेहूं ₹5 किलो प्रति यूनिट निशुल्क डिजिटाइज्ड राशन कार्ड राशन कार्ड पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा गेहूं का वितरण उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान माह की 1 तारीख से 15 तारीख के बीच ही किया जाएगा।इसके अलावा पूरे माह में विभाग के निर्देशानुसार उचित मूल्य दुकान खुली रखकर वितरण कार्य करेंगे। थोक आपूर्तिकर्ताओं को नियत समय में आवंटित खाद्यान्न राशि का आरटीजीएस करा कर संपूर्ण खाद्यान्न का उठाव करना सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही गेहूं का शत-प्रतिशत उठाव नहीं होने पर उनके  विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

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