राजसमन्द 9 जून/ शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गत वर्ष संशोधित अधिनियम जारी किया गया था जिसके तहत पूर्व में एक लाईसेंसधारक एक लाईसेंस पर अधिकतम 3 हथियार रख सकता था, वहीं संशोधित अधिनियम के द्वारा अब एक लाईसेंस पर केवल दो हथियार रखे जा सकेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द कुमार पोसवाल ने बताया कि जिन लाईसेंसधारकों के पास पूर्व में 3 हथियार थे, उन्हें गजट नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अर्थात् 13 दिसम्बर 2020 तक अपना एक अतिरिक्त हथियार एक्ट में निर्दिष्ट स्थानों (आम्र्स डीलर/पुलिस या सेना के शस्त्रागार) पर आवश्यक रूप से जमा कराकर इसकी सूचना संबंधित थानों या लाईसेंस जारी करने वाले कार्यालय को अनिवार्य रूप से देनी होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि 13 दिसम्बर 2020 के पश्चात् 90 दिवस के भीतर तीसरे लाईसेंसी हथियार की अनुज्ञप्ति (लाईसेंस) को संबंधित लाईसेंस आथॉरिटी द्वारा रद्द की जाकर एक लाईसेंस पर तीसरा हथियार जमा नहीं कराने पर ऎसे हथियार को अवैध मानते हुए संबंधित लाईसेंस धारक के विरूद्ध संशोधित आयुध अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा उत्तराधिकार के आधार पर हथियार लाईसेंस प्रदान करते समय 2 से अधिक हथियारों का लाईसेंस जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिला क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त अनुज्ञप्तिधारी को इसकी पालना करने के निर्देश दिए हैं।

