राजसमन्द 26 जून। जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर जिले में मुख्य सड़कों पर बारात के प्रोसेशन पर प्रतिबंध के साथ मुख्य सड़कों पर किसी भी प्रोसेशन में डीजे बजाने एवं मुख्य सड़कों पर सार्वजनिक सभाए जुलूस एवं समारोह के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया है।जारी आदेश के अनुसार अगर किसी कारणवश मुख्य सड़कों पर प्रोसेशनए सार्वजनिक सभा एवं किसी भी प्रकार के समारोह के आयोजन का किया जाना आवश्यक हो तो संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित में पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

