Breaking News

राजसमन्द / बैंक मित्रों को तुरन्त प्रभाव से कार्य आरंभ करने की अनुमति

बैंक मित्रों को तुरन्त प्रभाव से कार्य आरंभ करने की अनुमति
Rajsamand today March 27, 2020 10:12 PM IST

कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा गत 25 मार्च से 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसके तहत वित्त मंत्री द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाताधारकों के खातों में तीन माह तक 500-500 रुपये की राशि जमा करायी जाएगी। जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विभिन्न विभागों व संस्थाओं द्वारा उनके कर्मचारियों को पेंशन, वेतन, पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जानी है तथा आगामी अप्रेल माह के प्रथम व द्वितीय सप्ताह में कुछ दिनों के सार्वजनिक अधिकतर राजकीय अवकाश होने से बैंकों में कार्यदिवस कम होने के चलते बैंक शाखाओं में अधिक भीड़ जमा होने की संभावना है। जिला मजिस्ट्रेट पोसवाल ने विभिन्न बैंक शाखाओं से जुड़े सभी बैंक मित्रों (बी.सी.) को तुरन्त प्रभाव से कार्य आरंभ करने की अनुमति प्रदान की है। उन्हांने बताया कि इस दौरान सभी नियम एवं शर्तों का पालन करना होगा। प्रत्येक ग्राहक के हैण्डवॉश से हाथ धुलवाने, बायोमेट्रिक डिवाईस को प्रत्येक ट्रांजेक्शन के बाद सेनिटाईज करना, वहां आने वाले प्रत्येक ग्राहकों के बीच मेंं कम से कम एक मीटर की दूरी सुनिश्चित करना होगा। उन्हांने बताया कि बैंक मित्र की सेवाएं बैंक कर्मियों के अनुरूप ही आवश्यक सेवाओं में ली गई है। बैंक से राशि लाते व ले जाते समय आई.डी. हमेशा साथ में रखने पर ही आवश्यक सेवाओं में नियमानुसार छूट दी जाएगी। किसी भी ग्राहक से कोई भी अतिरिक्त शुल्क या धोखाधड़ी की शिकायत प्राप्त करने पर सदा के लिए सेवाएं निरस्त कर दी जाएगी। बैंक मित्र के लिए कोई पास नहीं होगा तथा अपने उपकरणों के साथ कार्य करने के दौरान किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा रोका नहीं जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ग्राहक को बैंक एवं बैंक मित्र के बीच लौटाफेरी नहीं की जाएगी तथा सभी बैंकों के एटीएम में पर्याप्त राशि रखते हुए एटीएम नियमित रूप से चालू रखना होगा। उन्होंने कहा कि नियमों की अवहेलना करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही संपादित की जाएगी।

RELATED NEWS