राजसमन्द, 19 अप्रैल/ कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार के आदेशानुसार 20 अप्रैल से लागू किए जाने वाले संशोधित लाॅकडाउन के निर्देशानुसार व्यवस्थाओं के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य सरकार के दिशा-निर्देशानुसार जिला कलक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने सभी संबंधित विभागों को संशोधित लाॅकडाउन के निर्देशों की पालना के लिए पाबंद किया है। जिला कलक्टर ने बताया कि आदेश के तहत राज्य सरकार के समस्त राजकीय कार्यालय 20 अप्रेल से खुलेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, पुलिस विभाग, वित्त विभाग एवं वित्त अर्जन वाले कार्यालय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, आपदा प्रबन्धन विभाग, कृषि विपणन विभाग, सहकारिता विभाग, जिला सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगरपालिका, नगर परिशद, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उद्योग विभाग, रीको, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, वन विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जिला प्रशासन एवं मोटर गैराज से संबंधित विभाग के आवश्यकतानुसार अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
उन्होंने बताया कि अन्य राजकीय विभागों के समस्त अधिकारी एवं मंत्रालयिक सेवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा के एक तिहाई कार्मिक रोटेशन से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष ड्युटी चार्ट 20 अप्रेल से पहले तैयार करेंगे।

