जिला मजिस्टे्रट अरविन्द कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर जिले में दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों के संचालन पर सख्ती के निर्देश देते हुये आदेश जारी किये है।जिले में कोरोनावायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर जिले में दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों के संचालन पर सख्ती बरतने आदेश दिए हैं।आदेश के तहत जिला क्षेत्रा में परिवहन एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जारी पास के अतिरिक्त कोई भी बस, ट्रक, ट्रेलर, ट्रैक्टर ट्रकॉटोली, टेंपो कार, जीप आदि चार पहिया एवं दोपहिया वाहन, खाद्यान्न, पशुओं के लिए घास एवं चारा व कृषि उपयोगी वाहनों के अतिरिक्त जिला क्षेत्रा में संचालित नहीं हो सकेंगे।

