Breaking News

राजसमन्द / बीमा कटौतीयों के सम्बन्ध में दिश निर्देश जारी

बीमा कटौतीयों के सम्बन्ध में दिश निर्देश जारी
Rajsamand today ✍️✍️ Suresh bagora May 15, 2020 08:02 PM IST

 

 

    राजसमन्द 15 मई ।  संयुक्त 6ाासन सचिव वित के निर्दे6ाानुसार 1 अप्रैल 2020 से परिवर्तित राज्य बीमा स्लेब दर कोविड-19 महामारी के कारण मार्च माह के वेतन से राज्य बीमा की कटौती आस्थगित किये जाने के कारण मार्च, 2020 व आगे के माहों की कटौती के के लिये निर्दे6िात किया है।

    राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निदेशक ने बताया कि जिन कार्मिकों की माह मार्च 2020 के वेतन से प्रथम बीमा कटौती होनी थी किन्तु माह मार्च 2020 के वेतन से वेतन आस्थगित होने के कारण उक्त कटौती नहीं हुई है, एवं माह अप्रेल 2020 के वेतन से भी कटौती नही हुई है तो वे कार्मिक माह मई, 2020 के वेतन से उनके द्वारा लिये गये विकल्प अनुसार बीमा प्रिमियम कटौती करा सकेंगे। मई, 2020 के वेतन से तीन माह की बीमा प्रिमियम कटौती (अर्थात् माह मार्च, अप्रेल एवं मई 2020) कटौती कराई जावेगी। ऎसे कार्मिक जिनके द्वारा माह अप्रेल, 2020 के वेतन से कटौती करवाई गई है, वह माह मई, 2020 के वेतन के साथ दो माह की कटौती करवाऎगें।

    उन्होंने बताया कि नियमित समस्त कार्मिकों के लिये माह मार्च, 2020 के वेतन से बीमा कटौती परिवर्तित दर से करवाई जानी है। इसके अतिरिक्त विकल्प प्रपतर्् भी कार्मिक द्वारा इसी माह मे अधिक जोखिम हेतु प्रस्तुत किया जाना था। परिवर्तित कटौती के आधार पर अधिक समा6वासन विभाग द्वारा जारी किया जाता है।

    उन्होंने बताया कि कार्मिक माह मई, 2020 के वेतन से उक्त परिवर्तित/विकल्प के अनुसार बीमा प्रिमियम की कटौती करा सकेगें। अर्थात् मई, 2020 के वेतन से तीन माह के एरियर की बीमा प्रिमियम कटौती (अर्थात् माह मार्च, अपे्रल एवं मई 2020) कटौती कराई जावेगी। ऎसे कार्मिक जिनके द्वारा माह अप्रेल, 2020 के वेतन से कटौती करवाई गई है, वह माह मई, 2020 के वेतन के साथ दो माह की कटौती करवाऎंगे।

    उन्होंने सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस सम्बध में कार्यवाही किया जाना सुनि6िचत करावें।

RELATED NEWS