राजसमन्द 8 जून/ जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष एस.टी.एफ. अरविन्द कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर जिला क्षेत्र में अवैध बजरी खनन एवं निर्गमन पर पूर्ण निगरानी रखने के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं जिसके तहत खनन विभाग को विस्तृत सूचना निर्धारित प्रपत्र में तीन दिन में भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला कलक्टर ने खनन विभाग को निर्देश दिए कि पछमता, ओड़ा, नमाणा, राज्यावास, पीपली आचार्यान में माईनिंग चैकियां स्थापित करें। जिला क्षेत्र में स्वीकृत बजरी खनन लीज क्षेत्र का भौतिक सत्यापन करने, मौके पर बजरी उठाव का माप करने तथा धर्मकांटा पर हुए वजन का परस्पर मिलान करने की सूचना भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने वर्तमान में स्वीकृत लीजधारक द्वारा वजन किस धर्मकांटे से किया जा रहा है, उसकी सूचना तथा स्वीकृत लीज के निकटतम स्थित धर्मकांटों का सम्पूर्ण विवरण भिजवाने के निर्देश दिए हैं साथ ही सभी स्वीकृत लीज पर भी माईनिंग चैकी स्थापित की जाए जो प्रतिदिन निकलने वाले बजरी वाहनों व बजरी की मात्रा का रजिस्टर संधारण करें।

