राजसमन्द 27 नवम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट व कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर देलवाड़ा के मतदान केन्द्र संख्या 12 के कमरा नम्बर 3 पर एक पुुलिस कर्मी के अनुपस्थित रहने व अभद्रता के कारण निलंबित कर दिया।
जारी आदेशानुसार जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव 2020 के तहत आज श्ुाक्रवार को दूसरे चरण के मतदान दिवस पर रिटनिर्ंग अधिकारी एवं एरिया मजिस्ट्रेट चेतन कुमार त्रिपाठी द्वारा पटवारी हल्का निर्णायक रवि नायक एवं वीडियोग्राफर मुकुल पालीवाल के साथ पंचायत समिति देलवाड़ा के मतदान केंद्र संख्या 12 के कमरा नंबर 3 के मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर बूथ पर कोई पुलिसकर्मी उपस्थित नहीं था।
पीठासीन अधिकारी से जानकारी करने पर उन्होंने (पीठासीन अधिकारी) ने बताया कि इस मतदान केंद्र पर नियुक्त पुलिसकर्मी रामकरण जाट, बेल्ट नंबर 8549 मतदान केंद्र से दूर धूप सेक रहा था। एरिया मजिस्ट्रेट द्वारा उस पुलिसकर्मी को मतदान केंद्र पर ड्यूटी देने के लिए निर्देशित किए जाने पर, उसके द्वारा जवाब दिया गया कि अभी मतदान केंद्र पर कोई मतदाता नहीं है, जब आएंगे तो मैं भी आ जाऊंगा।
एरिया मजिस्ट्रेट द्वारा अपना परिचय दिया गया तो उसने अभद्रता से बर्ताव करते हुए कहा कि मैं ऎसे ही ड्यूटी करता हूं। चाहे तो फोटो खींच लो और मैं मास्क की भी नहीं लगाता हूं। जो करना है वह कर लो, मैं किसी से नहीं डरता हूं। इस मौके पर उसके साथियों द्वारा समझाने पर भी पुलिसकर्मी ने गलती स्वीकार नहीं करते हुए पीठासीन अधिकारी को भी डराने धमकाने लगा। कहां कि मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं करें। उसके बावजूद रिटर्निग अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट द्वारा काफी समझाया गया, परंतु वह पुलिसकर्मी निरंतर, अभद्रता पूर्ण व्यवहार करता रहा। जिससे रिटनिर्ंग अधिकारी एवं एरिया मजिस्ट्रेट के पद की गरिमा का हनन हुआ।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसपर गंभीरता दिखाते हुए व वर्णित परिस्थितियों एवं तथ्यों के मध्यनजर पुलिसकर्मी रामकरण जाट, बेल्ट नंबर 8549 द्वारा चुनाव कार्य जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ड्यूटी के प्रति लापरवाही करने, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं करने तथा रिटनिर्ंग अधिकारी एवं एरिया मजिस्ट्रेट चेतन कुमार त्रिपाठी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर राजस्थान पंचायत राज एक्ट 1994 की धारा 119 ‘‘बी‘‘,‘‘सी‘‘ के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
निलंबन काल के दौरान निलंबित पुलिसकर्मी (कार्मिक) का मुख्यालय कार्यालय, पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, जयपुर में रहेगा।

