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राजसमन्द / खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत 1 मई से वितरित होगा खाद्यान्न

खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत  1 मई से वितरित होगा खाद्यान्न
Rajsamand today ✍️✍️ Suresh bagora April 30, 2020 07:01 PM IST

 

    राजसमन्द 30 अप्रैल । प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत अप्रैल माह के लिये आवंटित दाल तथा खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत मई माह के लिये आवंटित गेहूं का वितरण 1 मई से प्रारम्भ किया जायेगा।

    जिला रसद अधिकारी संदीप माथुर ने बताया कि मई माह के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में चयनित प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 5 किलो प्रति यूनिट, खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय कार्ड पर 35 किलोग्राम एवं अन्य चयनित परिवारों को 5 किलो प्रति यूनिट गेहूं निःशुल्क वितरण किया जायेगा। इसी के साथ खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित परिवार को 1 किलो दाल प्रति राशनकार्ड से वितरण करवाई जायेगी।

 

कैसे मिलेगा राशन

    उन्होंने बताया कि भारत सरकार की योजनाओं (एनएफएसए व पीएमजीकेएवाए) के अन्तर्गत दिये जाने वाले राशन सामग्री का वितरण पॉस मशीन में आधार कार्ड नम्बर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से ही गेहूं वितरण किया जायेगा। लाभार्थी को राशन सामग्री प्राप्त करने के लिये राशनकार्ड में पंजीकृत आधार कार्ड ही साथ में लाना अनिवार्य होगा। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा आधार कार्ड नम्बर पूछकर पॉस मशीन में दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से लाभार्थी को खाद्यान्न वितरित किया जायेगा। यदि लाभार्थी पढ़ने व लिखने में असमर्थ हो तो आधार कार्ड से नम्बर पॉस मशीन में दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से लाभार्थी को खाद्यान्न वितरण किया जा सकेगा।

 

दुकानदार को रखनी होगी यह सावधानियां

    उचित मूल्य दुकानदार को खाद्यान्न वितरण के पश्चात् आधार कार्ड लाभार्थी को लौटा दिया जायेगा। दुकानदार द्वारा लाभार्थी के आधार कार्ड का इन्द्राज या संधारण किसी भी प्रकार के रजिस्टर, डिजिटल फॉर्म एवं सॉफ्ट कॉपी में संधारित नहीं किया जायेगा एवं ना ही लाभार्थी से आधार कार्ड की फोटो कॉपी या छायाप्रति ली जायेगी।  

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