Breaking News

राजसमन्द / गृह विभाग के लाक डाउन में दिशा निर्देश

गृह विभाग के लाक डाउन में दिशा निर्देश
Rajsamand today ✍️✍️ Suresh bagora March 30, 2020 06:29 PM IST

कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य में लोगों को संक्रमण फैलने से बचाने के लिए 22 से 31 मार्च तक लोकडाउन किया गया है। जिसके लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप (दिनांक 22 मार्च 2020 को जारी निर्देशानुसार) 

ने व्यापक दिशा निर्देश जारी किए है।

    अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट व प्रभारी अधिकारी कोविड 19 राकेश कुमार ने बताया कि इसके अन्तर्गत राज्य सरकार ने  सरकार के स्वायतशासी राजकीय उपक्रम आदि बन्द रहेंगे। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही  सचिवालय, पुलिस, होमगार्ड, जिला प्रशासन, विद्युत, जल आपुर्ति, नगरीय निकाय विभाग, चिकित्सालय, जिला परिवहन कार्यलय, मंडी आदि और जिला कलेक्टर जिसे आवश्यक समझे वे खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो कार्यालय बंद रहेंगे उनके अधिकारी कर्मचारी घर से कार्य करेंगें और आवश्यकता पड़ने पर बुलाये जा सकते है।

    इसके साथ ही भारत सरकार के कार्यालय स्वायत्तशासी संस्थायें व केन्द्रीय उपक्रम आदि समस्त बंद रहेंगे। परन्तु इसके साथ ही पुलिस, अद्र्व सैनिक बल, कर, राजस्व, सीमा शुल्क, जीएसटी आदि भारतीय खाद्य निगम, पोस्ट आफिस आदि पर यह लागू नहीं होगा।

 

निजी एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान - बन्द समस्त

    परन्तु यह निम्न पर लागू नहीं होगा जिसके अन्तर्गत चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, क्लिनीक, चिकित्सा सेंवायें, किराणा, कैमिस्ट, डेयरी, एवं दूध, बैंक व एटीएम, प्रेस मीडीया के कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी  पैट्रोल पम्प, एलपीजी, गैस, दूरसंचार, इन्टरनेट सेंवाये, विद्युत इकाई, पर यह लागू नहीं होगा।

    इसी प्रकार कलकारखानें व वर्कशाप - समस्त बंद परन्तु यह चिकित्सा आपूर्ति एवं चिकित्सा उपकरण खाद्य सम्बन्धी आदि पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही वेयर हाउस एवं गोदाम सभी बंद रहेंगे।

 

परिवहन

    समस्त सार्वजनिक यात्री परिवहन व समस्त निजी वाणिज्यिक वाहन, बस टैक्सी ऑटो-रिक्शा बंद रहेंगे। परन्तु यह रोक उपरोक्त दोनों श्रेणियों एम्बुलेंस, छूट वाली संस्थाओं के वाहन, कैब-टैक्सी, बस जिसके द्वारा कर्मियों को कार्य स्थल पर एवं वापस छोड़ने के लिये उपयोग किया जाता है।

    ऎसे वाणिजियक यात्री वाहन जिनको व्यक्तिगत, पारिवारिक आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा परमिट जारी किया गया हो साथ ही एयरपोर्ट और चिकित्सालय तक एवं वहां से वापस घर छोड़ने के लिए टैक्सी या ऑटो को छूट दी है। होम डिलीवरी जिसमें खाद्य पदार्थ या  कोरियर के लिए उपयोग में लाये जा रहे वाहन भी छूट के दायरे में आएंगे। 

    आदेशों में माल परिवहन वाणिज्यक वाहन जिसमे ट्रक, टेम्पो सहित निजी वाहनों पर रोक नहीं रहेंगी। राज्य के बॉर्डर सील किये गए है, जिससे यात्री वाणिज्यक वाहनों का आवागमन न हो सके। यदि किसी व्यक्ति या परिवार को आपातकालीन स्थिति में वाणिजियक यात्री वाहन का उपयोग करना आवश्यक हो तो वह इस सम्बंध में सीमित समय के लिए जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ से परमिट ले सकते है।

 

RELATED NEWS