जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने उनके स्वास्थ्य की रक्षा के साथ ही लाक डाउन अवधि के लिये जिला क्षेत्रा में समस्त इण्डस्ट्रीज दुकान या वाणिज्यिक संस्थान , प्रतिष्ठान एवं भवन स्वामियों द्वारा के लिये गृह मंत्रालय भारत सरकार की अनुपालना में दिशा निर्देश जारी कर पालना के लिये 12 अधिकारियों की नियुक्ति की है।
जारी आदेशानुसार चेतन कुमार त्रिपाठी ,सम्पदा अधिकारी नाथद्वारा, अशोक जैन अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को,खमनोर , ओ पी जांगिड ,वरिष्ठ भू वैज्ञानिक को देलवाडा , डाॅ पुरूषोत्तम पत्की उपनिदेशक , पशुपालन को कुंवारिया, ओंकार लाल अधिशाषी, अभियंता जल संसाधन भीम, शैतान सिंह अधीक्षण अभियंता , जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, को आमेट , फतहसिंह राठौड उपवन संरक्षक को देवगढ , अनिल सन्ढाय को रेलमगरा, भूपेन्द्र सिंह राठौड उप निदेशक कृषि विस्तार को को गढबोर ,,, सोहन लाल रेगर, जिला शि़क्षा अधिकारी को कुम्भलगढ व ए सिदकी खनिज अभियन्ता,घनश्याम चैहान को राजसमन्द के लिये नियुक्त किया है।
इसके साथ ही उन्होंने इसके लिये आवश्यक निर्देशों को जारी कर पालना के निर्द्रेश दिये है।
जारी निर्देशों के अन्तर्गत समस्त इण्डस्ट्रीज ,दुकान या वाणिज्यिक संस्थान / प्रतिष्ठान के नियोक्ता यह सुनिश्चित करेंगें कि उक्त लाक डाउन की अवधि के लिये किसी भी कार्मिक को नियोजन से नही हटाया जाये।
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रा में संचालित समस्त इंडस्ट्री दुकान या वाणिज्य संस्थान तथा मार्बल गैंगसा माइंस क टर्मिनल प्लांट होटल एंड ट्रेवल्स होलसेल स्टोर एवं अन्य सभी में मालिक के अलावा अन्य लोग जो नौकरियां मजदूरी करते हैं उनको लाक डाउन के दौरान बिना किसी कटौती के संबंधित मालिक अथवा प्रबंधक द्वारा पारी समय के वेतन अनिवार्य रूप से दिया जाएग।
जिला क्षेत्रा में सभी भवन मालिक मकान मालिक दिन के मकानों में श्रमिक कार्मिक अथवा छात्रा दी किराए के मकान में रह रहे हैं उनको भवन मालिक मकान मालिक आपदा की स्थिति में कराए के अभाव में मकान खाली कराने के लिए बद्दी नहीं करेगा यदि कोई मकान मालिक ऐसे व्यक्ति को किराए के अभाव में मकान खाली करने के लिए बाध्य करता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के सक्षम प्रावधानों के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।
समस्त इंडस्ट्रीज दुकानिया वाणिज्यिक संस्थान प्रतिष्ठान एवं भवन स्वामी उनके यहां नौकरी मजदूरी करने वाले और किराए पर रहने वाले व्यक्तियों को वर्तमान में विश्वव्यापी कोरोनावायरस के दौरान राशन और खाद्य सामग्री अपने स्तर से उपलब्ध कराएं ताकि यह लोग राशन के अभाव में भूखे नहीं वह यदि इस संकट के दौरान कोई कारमिक्स अमित किराएदार उसके परिवार का कोई सदस्य भूखा सोता है या भूखा भूख से मरता है तो संपूर्ण जिम्मेदारी समस्त इंडस्ट्रीज दुकान या वाणिज्यिक संस्थान प्रतिष्ठान एवं भवन स्वामी की मानते हुए उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के सक्षम प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिला क्षेत्रा में बेघर व्यक्तियों को आश्रय स्थल में रखने गरीब व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराने सामाजिक सुरक्षा पेंशन समय पर उपलब्ध करवाने बाहर जाए व्यक्तियों का आइसोलेशन करवाने एन एफ एस ए के तहत खाद्य सुरक्षा बीपीएल स्टेट बीपीएल अंतोदय परिवार को समय पर राशन उपलब्ध करवाने एवं भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जा रही विशेष सहायता समय पर मिल रही है अथवा नहीं यह भी सुनिश्चित करेंगे।इसके साथ ही उन्होंने आमजन को 1 मीटर डिस्टेंस बनाए रखने वह मुंह पर मास्क लगाने हैंडवाश से हाथ धोने संबंधी जानकारी भी उपलब्ध करवाएंगे।

