जारी दिशा निर्देशों में जाप्ते द्वारा केवल वाहन में बाहर से आने वाली सवारियों से आगमन एवं गन्तव्य की जानकारी ली जाएगी। सवारियों से सूचनाएं लेकर उनको क्वारन्टाईन करवाया जाएगा। बिना चेंकिंग के किसी भी वाहन को नहीं निकाला जाएगा एवं व्यक्तियों से पुछताछ के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के कागजात एवं सामान की जांच नहीं की जाएगी। वाहन के नहीं रुकता है या वाहन चालक नहीं रोकता हैं, तो इसकी सूचना उपखण्ड अधिकारी एवं थानाधिकारी को देनी होगी।

