राजसमन्द 16 जुलाई । जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर कोरोना से बचाव के लिये जिला क्षेत्र में भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों एवं बैंकों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करवाने के लिये पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये है।
जारी आदेशानुसार जिला क्षेत्र के बाजारों में दुकानदारों एवं ग्राहकों के मुंह पर मास्क लगे हुए व दूरी की पालना नहीं किया जाना पाया गया हैं, इसकेे लिये उन्होंने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अपने स्तर पर सुनिश्चित करने के लिये जिला क्षेत्र में बाजारों एवं बैंकों में दो गज की दूरी की पालना पुर्ण रुप से हो तथा मुहं पर मास्क अनिवार्य रुप से लगा हुआ हो तथा दुकानों पर एवं बैंकों में ग्राहक कम से कम 1 मीटर की दूरी पर खड़े रहे यह सुनिश्चित किये जाने के लिये के निर्देश जारी किये है।

