औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान समय
पर करें वेतन, मजदूरी का भुगतान- महाप्रबन्धक
भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच मजदूरों एवं कार्मिकों के पलायन से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये है।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक सहीराम विश्नोई ने बताया कि जिले में कार्यरत समस्त उद्योगों, दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के मालिकों को सम्पूर्ण लॉकडाउन अवधि तक अपने मजदूरों एवं श्रमिकाें के वेतन एवं मजदूरी सही समय पर एवं बिना कटौती के भुगतान करने के निर्देश दिये है।
उन्होंने बताया कि जिले की सीमाएं सील की जा चुकी है। अतः समस्त औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान प्रवासी मजदूरों के भोजन एवं रहने की आवश्यक व्यवस्था करें तथा किसी भी मजदूर को पलायन करने के लिए मजबूर नहीं करें। किराये पर रहने वाले कामगारों से उनके मकान मालिक एक माह तक किराये की मांग नही करेगें तथा मकान खाली करने पर विवश नहीं करेगें।
श्रमिकों को पलायन के लिए विवश करने या समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं करने की शिकायत प्राप्त होने पर सबन्धित नियोक्ता के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

