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राजसमन्द / गैस एजेन्सीधारकों कि बैठक आयोजित

गैस एजेन्सीधारकों कि बैठक आयोजित
Rajsamand today ✍️✍️ December 20, 2022 08:10 PM IST

राजसमंद @मंगलवार को जिला रसद अधिकारी की अध्यक्षता में जिले में संचालित गैस एजेन्सीधारकों के साथ एलपीजी के क्रम में बैठक आयोजित की गई, बैठक में समस्त गैस एजेन्सीधारकों को निर्देशों की पालना करने के  लिए पाबंद किये गये। यह जानकारी जिला रसद अधिकारी संदीप माथुर ने दी।

 

उन्होने बताया कि 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर समस्त गैस एजंेसियों द्वारा ‘‘सुरक्षा दिवस’’ के रूप में आयोजित किये जायेंगे जिसमे ग्राम-चौपालों पर नुक्कड़ नाटक आयोजन करने एवं अन्य सुरक्षा उपायों का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये। सभी गैस एजेन्सीधारकों को सख्त रूप से हिदायत दी गई की व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर केवल व्यवसायिक गैस सिलेण्डर (19 किलोग्राम क्षमता) का ही विक्रय किये जाए, ताकि घरेलू गैस का दुरूपयोग नहीं हो एवं किसी भी व्यक्ति/प्रतिष्ठान को 100 किलोग्राम से अधिक एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर एक साथ विक्रय नहीं किया जावे।

 

इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान द्वारा एल0पी0जी0 का दुरूपयोग किया जा रहा है, तो उसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध करावें तथा गैस एजेन्सीधारकों को निर्देशित किया गया कि विवाह स्थलों (मैरिज ग्राडन, हॉल आदि) पर जो वाणिज्यिक एल.पी.जी. सिलेण्डर का भण्डारण एक समय में कुल 100 किलोग्राम से ज्यादा न हो एवं भण्डारित स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशामक यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। ऐसे स्थलों पर आयोजनकर्ता को आई0एस0आई0 मार्का के गैस टयूब, रेगुलेटर एवं भट्टी का ही उपयोग करने के लिए पाबंद किया जाता है।इसी प्रकार बाजार में 2 से 5 किलोग्राम क्षमता के नकली पैट्रोमैक्स (नॉन आई0एस0आई0) में अवैध एवं खतरनाक तरीके से गैस रिफिलिंग करवाने की बजाय गैस कम्पनी द्वारा विक्रय किये जा रहे वैधानिक 05 किलोग्राम क्षमता के गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया जावे एवं सभी एल.पी.जी. उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि एल.पी.जी. प्रयोग करने के बाद तुरन्त सिलेण्डर का नॉब बंद करें एवं कम्पनी द्वारा विक्रय किये जा रहे आई.एस.आई. मार्का के ही वस्तुएं (टयूब, रेगुलेटर एवं चुल्हा) का प्रयोग करे एवं किसी भी मोटर गैराज अथवा व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से एल.पी.जी. चार पहिया वाहनों में भरी जा रही है, उसकी सूचना के इस कार्यालय दूरभाष नम्बर 02952-220633 पर उपलब्ध करावें।

 

जिले में गैस एजेन्सियां अपने समस्त उपभोक्ताओं एवं आमजन में यह प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करे कि घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किलोग्राम) का उपयोग केवल घरेलू रसोई के लिए ही किया जावें इसके अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन करना अवैध एवं गैर-कानूनी है।

 

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