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राजसमन्द / निषेधाज्ञा का आदेश प्रत्याहरित विभिन्न प्रतिष्ठानों के खोलने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी

निषेधाज्ञा का आदेश प्रत्याहरित  विभिन्न प्रतिष्ठानों के खोलने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी
Rajsamand today ✍️✍️ Tarun joshi May 11, 2020 09:42 PM IST

 

     राजसमन्द 11 मई/ कांकरोली शहर में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति मिलने से नागरिकों के स्वास्थ्य के मद्देनजर  निषेधाज्ञा व जीरो मोबिलीटी जोन (लोकिंग एरिया, जनसाधारण का सख्ती से आवागमन निषेध) लागू किया गया था।

     उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द सुशील कुमार ने बताया कि निषेधाज्ञा लागू होने के बाद इस क्षेत्र में एक भी कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति नहीं पाया गया है। जिस पर उन्होंने एक आदेश जारी कर निषेधाज्ञा के आदेश को प्रत्याहरित किया है। लेकिन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लाॅकडाउन के तहत लगाए गए प्रतिबंध नियमित रूप से लागू रहेंगे।

     उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि निषेधाज्ञा आदेश हटने के बाद नगरपरिषद राजसमन्द क्षेत्र की सभी मेडिकल स्टोर प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक खुले रहेंगे। लेकिन व्यक्ति के पास डाॅक्टर की पर्ची होना आवश्यक है। इसी प्रकार राजसमन्द उपखण्ड की सीमा क्षेत्र में समस्त पेट्रोल पंप प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक खुले रहेंगे। दूध डेयरी प्रातः 7 बजे से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। यह आदेश दूधियों पर लागू नहीं होगा। उन्हांेने बताया कि इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्राॅनिक्स, मोबाईल, चश्मा, किताब, सीमेंट तथा निर्माण सामग्री की दुकानें सिफ इवन (उदाहरणार्थ 12,14,16,18) दिनांक को प्रातः 7 बजे से दोपहर एक बजे तक ही खुल सकेंगी।

     उन्हांेंने बताया कि कृषि उपज मण्डी/सब्जी मण्डी पूर्व की भांति नियमित रूप से खुलेंगी तथा समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालय भारत एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार सुचालित होंगे।

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