राजसमन्द 28 दिसम्बर। जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार आतिशबाजी करने तथा आतिशबाजी बेचने के संदर्भ में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है, साथ ही सभी प्रकार के आयोजन जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा।
जारी आदेशानुसार नव वर्ष की पूर्व संध्या पर किए जाने वाले समस्त समारोह एवं एकत्रीकरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थानों जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि को खोले जाने के क्रम में राजस्थान गृह विभाग द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों कि अनुपालना में कोरोना गाईडलाईन जिसमें मुख्य रुप से 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन और फेस मास्क आदि की अनिवार्यता पूर्ण रूप से लागू होगी। जिले की समस्त नगरीय सीमा में नववर्ष की पूर्व संध्या को रात्रि 8 बजे से 1 जनवरी 2021 को प्रातः 6 बजे तक रात्रि कफ्र्यू लागू रहेगा तथा इन क्षेत्रों में बाजार रात्रि 7 बजे बंद कर दिए जाएंगे।

