मजिस्ट्रेट अरविन्द कुमार पोसवाल ने एक आदेष जारी कर केारोना वायरस से आमजन से बचाव के लिये जिला क्षेत्र राजसमन्द में आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्र्तगत आने वाली वस्तुएं, मेडिसिन, राषन, दुध, सब्जी, एल.पी.जी. गैस एवं रिटेल व पानी सप्लाई व बैंक ए.टी.एम. अतिरिक्त राजसमन्द जिले में आगामी तीन दिवस के लिये समस्त प्रतिष्ठानों एवं दूकानों को बन्द रखने के आदेष जारी किये है।

