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राजसमन्द / सार्वजनिक स्थानों पर थुकने पर होगी सजा

सार्वजनिक स्थानों पर थुकने पर होगी सजा
Rajsamand today ✍️✍️ Suresh bagora April 15, 2020 07:25 PM IST

 जिले में कोरोना महामारी से बचाव के लिये जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर जिले के सभी सार्वजनिक एवं अन्य संस्थानों पर तम्बाकू, पान व अन्य चबाए जाने वाले पदार्थों के थूंकने पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।जिला मजिस्ट्रेट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित के खिलाफ त्वरित कार्यवाही कर सजा दी जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इसकी पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

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