जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर कोरोना महामारी कोविड 19 को देखते हुये जिले मेंं 18 मार्च से धारा 144 लागू कर प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये जाने के निर्देेश जारी किये गये थे। जारी निषेधाज्ञा की निरन्तरता में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुसरण में राजसमन्द की सीमा को सील किया है।
जारी आदेशों के अन्तर्गत जिले से लगे हुये सभी जिलों से राजसमन्द जिला क्षेत्र में वाहनों एवं पैदल आने वाले व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतया निषेघ रहेगा। विशेष परिस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट व सम्बन्धित उपखंड अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
इस धारा की अवहेलना पर धारा 188 के तहत दण्डित किया जायेगा। यह आदेश 30 मार्च मध्य रात्रि से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

