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राजसमन्द / देवगढ़ के विभिन्न क्षेत्रें में धारा 144 लागू

देवगढ़ के विभिन्न क्षेत्रें में धारा 144 लागू
Rajsamand today राजू सिंह पीपलीनगर May 21, 2020 08:03 PM IST

 

    राजसमन्द 21 मई। उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ शक्तिसिंह भाटी ने उपखण्ड क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के गांवों में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के मिलने से संबंधित क्षेत्रों में धारा 144 लागू की है, तथा उन्हें जीरो मोबिलीटी क्षेत्र (जन साधारण का सख्ती से आवागमन निषेध) घोषित किया है।

    जारी आदेशनुसार माद ग्राम पंचायत के जाटों का दुदालिया गांव के भैरूलाल पिता किशनलाल के मकान से 200 मीटर के क्षेत्र मेंं, ग्राम पंचायत नरदास का गुड़ा के मादा की बस्सी गांव के उप स्वास्थ्य केन्द्र के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में तथा ग्राम पंचायत आंजना के आंजना गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 200 मीटर परिधिय क्षेत्र की सीमा में धारा 144 लागू कर जीरो मोबिलीटी क्षेत्र घोषित किया है।

    जारी आदेशों के तहत इन क्षेत्रों मे चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर समस्त प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे तथा इसमें समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए सरकारी अधिकारी व कार्मिक तथा उनके वाहन व अन्य महत्वपूर्ण तथा आवश्यक सेवाओं के लिए व्यक्ति या वाहन को अनुमति प्राप्त करनी होगी। इस दौरान रैली, सभा जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

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