जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द कुमार पोसवाल ने एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जिले की सीमा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण कोविड 19 की स्थि्ति को ध्यान में रखते हुये व स्वास्थ्य सुरक्षा व संक्रमण से आमजन के सुरक्षा प्रदान करने के लिये धारा 144 लागू की है ।जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि धारा 144 के अन्र्तगत जिले की सीमा में 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। इसके साथ ही बिना अनुमति किसी प्रकार का जुलूस, रैली, धरना एवं प्रदर्शन नहीं करेंगे।
उन्होंने बताया कि समस्त सार्वजनिक स्थलों पर यह प्रतिबंध लागू रहेंगे।मंदिरों में 20 से अधिक दर्शनार्थी नहीं जा सकेगें। यह प्रतिबन्ध अपवाद स्वरुप जिले के रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रयुक्त होने परीक्षा कक्ष स्थानों को इससे बाहर रखा गया है।इसके साथ ही ये प्रतिबन्ध विवाह समारोह, भीड़- भाड़ वाले स्थानों पर लागू रहने के साथ शवयात्रा पर लागू नहीं रहेगा। यह आदेश 19 मार्च से प्रभावी होकर अगले आदेशों तक लागू रहेगी एवं कानूनों की अवहेलना करने पर धारा 188 के तहत दण्डित होगा।

