राजसमन्द, 19 अप्रैल/ जिला कलक्टर ने बताया कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखेंगे। पाँच अथवा इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। गुटखा, तम्बाकू नहीं खायेंगे एवं सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकेंगे। ऐसा करने पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार जुर्माना लगाया जायेगा। सभी कार्यालय में तापमान जाँच हेतु थर्मलस्केनर की व्यवस्था होगी। इस के लिए पंजिका का संधारण किया जायेगा जिसमें प्रतिदिन तापमान जाँच का अंकन किया जायेगा। दोपहर के भोजन में कार्मिक एक साथ एकत्रित नहीं होंगे। कार्यालयों को समय समय पर सेनेटाईज करना सुनिश्चित करेंगे। सभी कार्मिक काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग डायरी अपने साथ रखेंगे, जिसमें दिन भर सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों का नाम पता का इन्द्राज करेंगे। सभी कार्यालय मास्क, सेनिटाईजर, सोडियम हाइपो क्लोराईड एवं थर्मल स्केनर अपने बजट में खरीदेंगे। इसके लिये आपदा प्रबन्धन या जिला कलक्टर कार्यालय से पृथक से कोई बजट आवंटन नहीं किया जावेगा। सभी कार्यालयाध्यक्ष इन निर्देशों का पालना में समस्त कार्यवाही हो, यह सुनिश्चित करेंगे।

