राजसमन्द 17 अप्रैल/ कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की अवधि में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में आवश्यक आपातकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर विभिन्न नागरिकों, संस्थाओं, हॉस्पीटल, फर्म एवं वाहनों के आवागमन के लिये पास अथवा अनुमति पत्र जारी किए गए थे। जिनकी अनुमति 14 अप्रेल तक वैध थी। जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर उन समस्त अनुमति अथवा पास की वैधता अवधि 3 मई तक अथवा अग्रिम आदेशों तक वैध की है।

