जिले में कोरोना महामारी से बचाव के लिये जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर जिले के सभी सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों, गलियों, मार्केट, पार्क पर किसी कारण या अधिकार के तहत निकलने वाले आमजन को, अपने व्यक्तिगत एवं कार्यालय के वाहनों में निकलते समय, कार्यस्थल, कार्यालय या कार्य क्षेत्र पर कार्य करते समय 3 प्लाई मास्क या कपड़े का बना मास्क पहनना अनिवार्य किया है। आदेशों की अवहेलना करने पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

