उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा गेहूं वितरण उपभोक्ता पखवाडा के दौरान माह की 01 तारीख से दिनांक 15 तारीख के बीच किया जायेगा एवं इसके अलावा पूरे माह में विभागीय निर्देशानुसार उचित मूल्य दुकान खुली रखकर वितरण कार्य करेंगे।
प्रवर्तन स्टॉफ अपने कर्तव्यों की पूर्ण जवाबदेही से पालना करें। वे इस बात का पूर्ण ध्यान रखें कि उनके क्षेत्र में यदि किसी भी स्तर पर गेहूँ का डाइवर्जन होता है तो अपराध के लिए सम्बन्धित डीलर के साथ-साथ वह स्वयं भी उत्तरदायी होगा। अतः इस कार्य के लिए उत्तरदायी प्रत्येक संस्था पूर्ण जिम्मेदारी एवं जवाबदेही के साथ कार्य करेंगी
थोक आपूर्तिकर्ता को सूचित किया जाता है कि माह नवम्बर, 2022 हेतु आवंटित गेहूं का उठाव 31.10.2022 तक सम्पूर्ण उठाव सुनिश्चित करें। गेहूं का शत्-प्रतिशत उठाव नहीं होने पर आपके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी अन्य आदेश एवं शर्ते यथावत रहेगी।
विभाग से प्राप्त प्रपत्र में जारी रोस्टर सूची अनुसार ही प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति गेहूं का वितरण उचित मूल्य दुकानदारों को सुनिश्चित करे। अपने स्तर से आवंटन सूची में कोई बदलाव नहीं करे। रोस्टर सूची अनुसार (समर्पित किये जाने के बाद) गेहूं उचित मूल्य दुकानदारों को उपलब्ध नहीं करवाने पर आपकी व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।

