राज्य सरकार के आदेशानुसार जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर जिले में गर्मी के मौसम को देखते हुए नरेगा के योजनान्तर्गत कार्यों के समय को तुरन्त प्रभाव से प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक जिसमें विश्राम काल 30 मिनिट रहित निर्धारित किया है।
जारी आदेशानुसार यदि कोई श्रमिक समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य को पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टरोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरान्त कार्यस्थल छोड़ सकता है। यह आदेश मानसून आने तक या 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। जिला कलक्टर ने मनरेगा में कार्य करने वालों को कोविड के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिये निर्देेश दिये।

