जयपुर / अजमेर के बाद अब राजस्थान के इन 3 जिलों में लगाई गई धारा 144, जानिए प्रतिबंध
राजस्थान में लगातार आगामी त्योहारों को देखते हुए अजमेर के बाद तीन अन्य जिलों सीकर, धौलपुर और हनुमानगढ़ में भी धारा 144 लगा दी गई. शुक्रवार को जारी आदेशों के अनुसार किसी को भी धार्मिक यात्रा और सामूहिक जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी. इसके लिए एसडीएम से अनुमति लेनी पड़ेगी. बता दें कि बीते दिनों करौली में धार्मिक रैली पर हुए पथराव के बाद काफी माहौल बिगड़ गया था. हिंसा की स्थिति पर काबू करने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा था. अब ऐसी स्थितियों से बचने के लिए संवेदनशील जिलों में पहले से ही धारा 144 लागू की जा रही है. इसी बीच, करौली में कर्फ्यू 10 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
जयपुर. राजस्थान में अजमेर के बाद अब तीन अन्य जिलों धौलपुर, हनुमानगढ़ और सीकर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है. सीकर जिले के कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. इन आदेशों में कहा गया है कि बिना अनुमति रैली जुलूस और प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है. सांप्रदायिक सौहार्द विपरीत नारेबाजी की भी अनुमति नहीं होगी. वहीं धौलपुर जिला मजिस्ट्रेट आरके जायसवाल ने आदेश में बताया कि आगामी धार्मिक त्यौहारों-जयंतियों एवं शोभा यात्राओं के मध्य नजर जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था भंग करने की चेष्टा की जा सकती है जिससे जनसाधारण को सुरक्षा एवं लोक शान्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है.
इसको देखते हुए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. हनुमानगढ़ कलेक्टर नथमल डिडेल ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. इन आदेशों में कहा गया है कि बिना अनुमति रैली, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक होगी. इसके लिए पहले एसडीएम से अनुमति लेनी होगी.
धारा 144 का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
बता दें कि राजस्थान के तीन जिलों में धारा 144 लागू करने के बाद लोगों को इनके नियमों का पालन करना होगा. कलेक्टर द्वारा आदेशों में प्रतिबंधों को उल्लेखित किया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सीकर में धारा 144 लागू करने के आदेशों में इसके पीछे का तर्क भी दिया गया है. इस आदेश में कहा गया है कि विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रैली, जुलूस और प्रदर्शनी भी बिना अनुमित के आयोजित किए जा रहे हैं. इससे जिले की यातायात और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बनी हुई है. इसको लेकर आमजन की सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 लागू की जा रही है.
इन नियमों का करना होगा पालन
1- सीकर जिले में बिना पूर्व अनुमति के रैली, जुलूस व प्रदर्शनी के निकालने पर पूरी तरह रोक रहेगी. इसको लेकर पहले से ही एसडीएम से अनुमति लेनी होगी.
2- रैली जुलूस या फिर अन्य किसी आयोजनों को दौरान जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय विशेष के खिलाफ नारेबाजी करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है.
3- सांप्रदायिक सौहार्द के बिगाड़ने की भावना से लगाए जाने वाले भड़काऊ नारों पर पूरी तरह रोक रहेगी. साथ ही किसी तरह के प्रदर्शन करने की अनुमति भी नहीं होगी.
4- रैली और जुलूस के दौरान किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग या प्रदर्शन करने पर रोक होगी.
5- जुलूस प्रदर्शनी में मोटर वाहन अधिनियम 1988 2019 और 2021 के प्रावधानों की पालना भी करनी होगी.