नाथद्वारा / टेंडरों में फर्जीवाड़ा; खमनोर ग्राम पंचायत का मामला:काेर्ट के आदेश पर प्रधान, 2 बीडीओ, 2 सरपंच, 4 वार्डपंच, जेटीए-सचिव सहित 12 पर मामला दर्ज
ग्राम पंचायत खमनोर में वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 के बीच प्रधान (तत्कालीन उपसरपंच) की ओर से अपने भाई की फर्म को लगातार तीन साल तक सामग्री सप्लाई के ठेके दिलवाने, फर्म को करीब एक करोड़ रुपए का भुगतान कराने, वित्तीय वर्ष 2018-19 में अधिकृत फर्म को मिलीभगत से दरकिनार कर दोबारा ऑनलाइन फर्जी टेंडर करने व अनाधिकृत फर्मों को लाखों रुपए के भुगतान से सीधा लाभ पहुंचाने जैसी गंभीर अनियमितताओं के आरोपों की जांच के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।
टेंडरों में फर्जीवाड़ा; खमनोर ग्राम पंचायत का मामला:काेर्ट के आदेश पर प्रधान, 2 बीडीओ, 2 सरपंच, 4 वार्डपंच, जेटीए-सचिव सहित 12 पर मामला दर्ज
ग्राम पंचायत खमनोर में वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 के बीच प्रधान (तत्कालीन उपसरपंच) की ओर से अपने भाई की फर्म को लगातार तीन साल तक सामग्री सप्लाई के ठेके दिलवाने, फर्म को करीब एक करोड़ रुपए का भुगतान कराने, वित्तीय वर्ष 2018-19 में अधिकृत फर्म को मिलीभगत से दरकिनार कर दोबारा ऑनलाइन फर्जी टेंडर करने व अनाधिकृत फर्मों को लाखों रुपए के भुगतान से सीधा लाभ पहुंचाने जैसी गंभीर अनियमितताओं के आरोपों की जांच के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।
कोर्ट के आदेश पर खमनोर पंचायत समिति के प्रधान, दो बीडीओ, दो सरपंच, 4 वार्डपंच, जेटीए, ग्राम सचिव, सरपंच पति सहित नामजद 12 एवं अन्य के खिलाफ खमनोर थाने में मामला दर्ज हो गया। थानाधिकारी नवलकिशोर ने बताया कि खमनोर बस स्टैंड निवासी शिवलाल (45) पुत्र मांगीलाल माली ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया। न्यायालय के आदेश पर उदयपुर जिले की बड़गांव पंचायत समिति के तत्कालीन विकास अधिकारी केदारप्रसाद वैष्णव, खमनोर पंचायत समिति के तत्कालीन बीडीओ शैलेंद्र जोशी, खमनोर ग्राम पंचायत के तत्कालीन उपसरपंच व पंचायत समिति के वर्तमान प्रधान भैरूलाल वीरवाल, जेटीए निरंजना पालीवाल, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी प्रेमलता पालीवाल, तत्कालीन सरपंच हमेरलाल गमेती, तत्कालीन एवं वर्तमान सरपंच ममता वीरवाल, सरपंच पति जमनालाल वीरवाल, तत्कालीन वार्ड पंच आशिया ताजक, गणेशलाल बड़ारिया, अंबालाल गमेती, चुन्नीलाल लोहार सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपराध में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406, 409, 467, 468, 471 एवं 120 बी में मामला दर्ज किया है। शिवलाल ने एडवोकेट नीरज शर्मा के जरिये अतिरिक्ति न्यायिक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें समय-समय पर पदस्थापित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कार्मिकों पर षड्यंत्रपूर्वक एवं सआशय लाभ कमाने के लिए विभागीय नियमों की अवहेलना कर फर्जी और कूटरचित दस्तावेज बनाने के आरोप लगाए।