राजसमन्द / वाहन पास का दुरूपयोग करने पर होगी कार्यवाही

 विश्वभर में अपने पैर पसार चुकी महामारी कोरोना वायरस के सुरक्षा प्रदान करने के लिए देशभर में लॉकडाउन चल रहा है और प्रदेश में धारा 144 लागू है। इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं वाले विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कार्यालय में आने जाने के लिए वाहन पास जारी किए गए हैं।जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने बताया कि इस दौरान कुछ अधिकारियों तथा कार्मिकों द्वारा वाहन पास का दुरूपयोग किया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि सब्जी मण्डी, बाजार में किराणा का सामान लाने, दूध डेयरी आदि के लिए पास का उपयोग नहीं किया जाए। उल्लंघन करने वाले अधिकारी तथा कार्मिकों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। जिला कलक्टर ने कहा है कि उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कार्मिक के वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।

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