राजसमन्द / कुम्भलगढ़ अभ्यारण्य से एक किलोमीटर की परिधी मे व्यवसायिक गतिविधियों पर लगी रहेगी रोक नहीं हुआ किसी भी कानून में संशोधन

राज्य सरकार के एक आदेश से असमंजस की स्थिती बनने के बाद आज राजसमंद उपवन संरक्षक फतहसिंह राठौड ने एक पत्रकार वार्ता की और सरकार के स्पष्ट आदेशों की जानकारी दी। इस संबध मे राठौड ने बताया कि राज्य सरकार ने 2016 मे एक आदेश जारीकर रणथम्बौर नेश्नल पार्क,कुंभलगढ अभ्यारण्य और जवाई पैंथर कंजरवेशन एरिया के एक किलोमीटर की परिधी मे व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगा रखी थी। लेकिन 25 फरवरी को आये आदेश मे उसे निरस्त कर दिया गया था। जिससे यह परिधी जीरो बाउण्ड्री होने के संकेत मिल रहे थे। जबकि इस संबध मे राज्य सरकार ने 2015 के आदेश लागू रहेंगे। यानि अभी भी तीनों ईलाकों मे एक किलोमीटर तक व्यवसायिक गतिविधीयां संचालित नही हो पायेगी। इस स्पष्टीकरण से होटल और अन्य व्यवसायिक गतिविधीयों पर विराम लग पायेगा।

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