राजसमन्द / मुख्यमंत्री ने ली विडियो कॉन्फ्रेंस कोरोना महामारी से बचाव सहित मॉडिफाईड लॉकडाउन के बारे में विस्तृत चर्चा कोरोना से बचाव के उपायों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकेंगे विकास कार्य

   राजसमन्द 17 अप्रेल/मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जिले के समस्त जिला कलक्टर्स के साथ विडियो कोन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना महामारी के कारण वर्तमान में लागू लॉकडाउन तथा 20 अप्रेल के बाद प्रस्तावित मॉडिफाईड लॉकडाउन के बारे में आवश्यक चर्चा के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की तथा जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

 

     विडियो कॉन्फ्रेंस में जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल, जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव, अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमिषा गुप्ता, उपखण्ड अधिकारी सुशील कुमार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दिनेश राय सापेला सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

 

     कॉन्फ्रेंस में राजस्थान सरकार के मंत्रीगणों द्वारा आवश्यक सुझाव व दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इस अवसर पर चिकित्सा, गृह, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, सार्वजनिक निर्माण, उद्योग, ऊर्जा, सिंचाई, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम, आपदा प्रबंधन एवं सहायता आदि विभागों के प्रमुख सचिव द्वारा 20 अप्रेल के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में आरंभ किए जाने वाले कायोर्ं के संबंध में जानकारी दी।

 

     ग्रामीण क्षेत्रों में मॉडिफाईड लॉकडाउन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), केन्द्रीय व राज्य प्रवर्तित योजना के स्वीकृत कायोर्ं, सड़क, सिंचाई, भवन निर्माण आदि के स्वीकृत हो चुके कायार्ें को महामारी से बचाव के सुरक्षित उपायों को अपनाकर आरंभ करने पर चर्चा की गई। इसके अलावा सतत् प्रक्रिया वाले उद्योग, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात उन्मुख ईकाई, रीको औद्योगिक क्षेत्र, फुड पार्क, मसाला पार्क आदि ईकाईयां आरंभ की जा सकेगी। लेकिन इस दौरान श्रमिकों को परिसर अथवा निकटतम क्षेत्र में ही रहना होगा व लॉकडाउन की पालना के साथ कोरोना महामारी से बचाव के आवश्यक बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

 

     इस दौरान जरूरतमंदों तथा असहाय व्यक्तियों के अलावा बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय परिवार आदि को दी जाने वाली आर्थिक सहायता सहित राहत सामग्रियों के वितरण के बारे में आवश्यक निर्देश दिए गए।

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