राजसमन्द / मुख्यमंत्री ने ली विडियो कॉन्फ्रेंस कोरोना महामारी से बचाव सहित मॉडिफाईड लॉकडाउन के बारे में विस्तृत चर्चा

राजसमन्द 4 मई । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को जिले के साथ राज्य के समस्त जिला कलक्टर्स के साथ विडियो कोन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना महामारी के कारण वर्तमान में लागू लॉकडाउन तथा 4 मई से 17 मई तक मॉडिफाईड लॉकडाउन के बारे में आवश्यक चर्चा के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की तथा जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

    कॉन्फ्रेंस में मंत्रीगणों व मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरुप एवं अन्य अधिकारियों ने विस्तृत रुप से दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर रेड जोन, ऑरेन्ज जोन एवं ग्रीन जोन में अनुमत एवं प्रतिबंधित गतिविधियों, व्यवस्थाओं के बारे में द्वारा आवश्यक सुझाव व दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

    कॉन्फ्रेंस में बताया कि अनुमत उद्देश्यों को छोड़कर सभी घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यातिर््यों की यात्र, रेल के द्वारा यातर््ी आवागमन, सार्वजनिक परिवहन के लिए अन्तर्राज्यीय बसों का आवागमन, मैट्रो रेल सेवाएं, अनुमत गतिविधियों या चिकित्सीय कारणों को छोड़कर व्यक्तियों का अन्तर्राज्यीय आवागमन, सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान आदि बन्द रहेंगे तथापि अनलाईन अध्यापन कक्षाओं तथा डिस्टेंस लनिर्ंग की अनुमति रहेगी।

    इसी प्रकार स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फंसे हुए व्यक्तियों सहित पर्यटकों के आवास के लिये तथा क्वारेन्टीन सुविधा के लिये उपयोग में ली गयी आतिथ्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी आतिथ्य सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा।

    इसके अलावा सभी सिनेमा हल, मल, शपिंग मल, व्यायाम शालाएं, स्पोर्टस कम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, अडिटोरियम एवं एसेम्बिली हल और समान प्रति के स्थान बन्द रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्तिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिये बन्द रहेंगे साथ ही सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

    प्रतिबंधित अथवा कफ्र्यू क्षेतर्् में निजी रोगी विभाग (ओपीडी) एवं चिकित्सा क्लिनिक्स अनुमति प्राप्त कर खोली जायेंगी, जो सामाजिक दूरी मापदण्ड तथा अन्य सुरक्षा सावधानियों की अनुपालना करने के आधार पर दी जायेगी। सभी सरकारी चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर भी यह सावधानियां बाध्यकारी होगी।

 

    विडियो कॉन्फ्रेंस में जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल, जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव, अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमिषा गुप्ता, उपखण्ड अधिकारी सुशील कुमार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दिनेश राय सापेला सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

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