राजसमन्द / एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन की बैठक आयोजित

राजसमंद :जिला कलेक्टर सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा की अध्यक्षता में एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक के पुर्व में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जागरूकता के लिए  जिला कलेक्ट्रेट परिसर से सुबह 10.30 बजे जागरूकता रैली को जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इसके बाद बैठक में निर्देश दिए कि एकीकृत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 9 नवंबर बुधवार से, दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 9 नवंबर बुधवार से 8 दिसंबर गुरुवार, मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्रामसभा/स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के सात बैठक आयोजित कर पठन करना एवं सत्यापन करना वार्ड सभा 12 नवंबर शनिवार 26 नवंबर शनिवार, ग्रामसभा 14 नवंबर सोमवार 26 नवंबर शनिवार, राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभी कर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथियां मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान 13 नवंबर रविवार और 27 नवंबर रविवार, दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 26 दिसंबर सोमवार तक, हेल्थ पैरा मीटरों की जांच एवं अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति डेटाबेस को अद्यतन करना एवं पूरक का मुद्रण 3 जनवरी 2023 मंगलवार, मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी गुरुवार निर्वाचन विभाग द्वारा प्रारूप अंतिम मतदाता सूचियों का www.ceorajasthan.nic.in पर भी प्रकाशन किया जाएगा भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के पंजीकरण के लिए भरे जाने वाले प्रपत्रों को सुविधाजनक बनाया है।

 

इसी प्रकार भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से निर्वाचन पंजीकरण नियम के तहत प्रपत्र 6,7 एवं 8 में संशोधन किए हैं संशोधित सभी प्रपत्र 1 अगस्त 22 से प्रभावी हो गये है। संशोधन के उपरांत निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए अहर्ता 1 जनवरी के स्थान पर वर्ष में 4 बार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है। आयोग की ओर से मतदाताओं के पंजीकरण के लिए संशोधित प्रपत्र 6 अब केवल नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कर दिया गया है तथा इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन के प्रावधान को हटाकर संशोधित प्रपत्र 8 में शामिल किया गया है। अनाथ व्यक्ति के प्रकरणों में कानूनी अभिभावक का विवरण अब रिश्तेदार के विवरण के अंतर्गत दिया जा सकने का संशोधन भी इस प्रपत्र में किया गया है। जन्म और निवास के प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं ताकि परिपत्रों का त्वरित निस्तारण हो सके प्रवासी मतदाता के पंजीकरण के लिए आयोग ने निर्धारित फार्म 6ए में कोई संशोधन नहीं किया गया है चुनाव आयोग ने प्रपत्र 001 में प्रतिस्थापन ईपिक जारी करने के लिए आवेदन को समाप्त कर प्रपत्र 8 में इसका प्रावधान किया गया है प्रपत्र 7  में  मतदाता सूची मे नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करने का प्रावधान किया गया है।

 

इसी प्रकार 17 प्लस आयु वर्ग एवं 18 वर्ष की आयु के पात्र मतदाताओं के लिए यदि कोई युवा 18 वर्ष का हो रहा हो तो मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र 6 में अग्रिम आवेदन कर सकता है। मतदाता सूची में उसका नाम अहर्ता दिनांक 1 जुलाई 2023 के संदर्भ में जुड़ेगा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाताओं के आधार संख्या को एकत्र कराने का कार्यक्रम 1 अगस्त से प्रारंभ कर 31 मार्च 23 तक पूर्ण किया जाना है मतदान केंद्र पर माहवार आयोजित होने वाले विशेष शिविरों की की तिथि 13 नवंबर से 27 नवंबर तक और दिसंबर में 11 दिसंबर से 25 दिसंबर तक रहेगी।

 

 

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