राजसमन्द / माईन्स एवं उद्योगों के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

 राजसमन्द 21 अप्रेल/ जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर जिले के माईन्स, उद्योग-फेक्टि्रयों आदि के संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह उद्योग केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही संचालित किए जा सकते हैंं।आदेश के अनुसार अनुमति प्राप्त उद्योग, फेक्ट्री, माईन्स का संचालन आरंभ करने से पूर्व संचालक अथवा प्रबंधक द्वारा एक भी श्रमिक राजसमन्द जिले के बाहर से परिवहन कर नहीं लाया जाएगा तथा इसमें कार्यरत श्रमिक उद्योग परिसर में ही निवास करेंगे। श्रमिकों का एक फेक्ट्री से दूसरी फेक्ट्री स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। फेक्ट्री या माईन्स पर लगे श्रमिकों के भोजन की व्यवस्था भी मालिक/प्रबंधक द्वारा की जाएगी। मालिक/प्रबंधक के पास की आवश्यकता होने पर स्वयं RAJCOP सिटिजन एप अथवा http://epass.rajasthan.gov.in पर आवेदन करना होगा। रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको द्वारा पास जारी किए जाएंगे तथा अन्य सभी बाहर स्थित उद्योगों के लिए जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक द्वारा तथा माईन्स मालिक/प्रबंधक के लिए अधीक्षण खनि अभियंता द्वारा पास जारी किए जाएंगे।

 

     इसी प्रकार अगर किसी उद्योग, फेक्ट्री व माईन्स में जिले के बाहर से किसी श्रमिक या श्रमिकों को बिना अनुमति बुलाया जाकर काम करता हुआ पाया जाता है तब निर्देशो की अवहेलना पर संबंधित द्योग, फेक्ट्री व माईन्स के मालिक/प्रबंधक के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम 1867 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 के तहत राज्य सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना, आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा कार्यवाही की जाएगी।

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