राजसमन्द / राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन उपभोक्ता जागरूक रहकर अपने अधिकारों के हनन से बचें

 

    राजसमन्द 24 दिसम्बर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर गुरुवार को कलक्ट्रेट परिसर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के विडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में वर्चुअल रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपभोक्ता दिवस की थीम ‘‘फिचर्स ऑफ कन्ज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019’’ पर राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष सहित प्रदेश के सभी जिले वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े।

    इस अवसर पर जिला रसद अधिकारी संदीप माथुर, प्रवर्तन निरीक्षक रणजीत सिंह, जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य किशोर गुर्जर सहित गैस, पेट्रोल आदि ऎसोसिऎशन के पदाधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। इस दौरान भ्रामक विज्ञापनों पर कार्यवाही, विज्ञापनों में सेलिब्रिटी की जवाबदेही, ऑनलाईन व टेलिशॉपिंग आदि बिन्दुओं पर उपभोक्ताओं के अधिकारों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की गई।

निःशुल्क हैल्पलाईन नम्बर

    इस अवसर पर आयोग के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि शिकायत करने के लिए निःशुल्क हैल्पलाईन नम्बर 1800-180-6030 का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करें ताकि किसी भी उपभोेक्ता के अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा शिकायत दर्ज करायी जा सके। इसके अलावा व्हाट्स अप नम्बर 72300-86030 पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। इस अवसर पर उपभोक्ता मामले के प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस अवसर पर उपभोक्ता को जागरूक करने की दृष्टि से तैयार किए गए जागरूकता पोस्टरों का विमोचन किया गया।

    अध्यक्ष द्वारा ई-दाखिल पोर्टल, मध्यस्थता सेल की स्थापना, नए कानूनों और प्रावधनों की जानकारी, राज्य उपभोक्ता समग्र निधि, कॉरपस फण्ड आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

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