राजसमन्द / जिले के और अन्य जिलों के लोगों को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी विशेष परिस्थितियों में मिलेगी अनुमति

 

जिले में आने वालों को 14 दिन रहना होगा कोरोन्टाईन में - जिला कलक्टर व मजिस्ट्रेट

         

जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने आदेश जारी कर कोरोना महामारी को देखते हुए और लोगों के स्वास्थ्य की ऱक्षा के लिये राजसमन्द जिले के और अन्य जिलों के रहने वाले लोगों को जिले में आने क लियेे प्रतिबन्धित किया है।

जिला कलक्टर ने बताया कि ये व्यक्ति राजसमन्द जिले के हो निवासी हो या अन्य जिले के निवासी होउनका जिले में आना प्रतिबन्धित होगा। उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थ्तिियों में जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी व इसके साथ ही जिले में आने पर उन्हें स्थानीय उपखंड अधिकारी के निर्धारित किये हुए स्थान पर 14 दिन कोरोन्टाईन में रहना होगा।

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