राजसमन्द / सार्वजनिक स्थानों पर थुकने पर होगी सजा
जिले में कोरोना महामारी से बचाव के लिये जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर जिले के सभी सार्वजनिक एवं अन्य संस्थानों पर तम्बाकू, पान व अन्य चबाए जाने वाले पदार्थों के थूंकने पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।जिला मजिस्ट्रेट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित के खिलाफ त्वरित कार्यवाही कर सजा दी जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इसकी पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।