राजसमन्द / जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों पर होगी कार्यवाही
जिला कलक्टर अरविन्द पोसवाल ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण लागू हुए लॉकडाउन के तहत रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं यथा राशन सामग्री, दूध, फल-सब्जियां आदि की दुकानों के खुलने के लिए दिन व समय का निर्धारण किया गया है। जिससे इन वस्तुओं की कमी न रहे। जिला कलक्टर ने कहा कि अगर किसी व्यापारी अथवा अन्य के द्वारा अनाधिकृत रूप से इन चीजों का अवैध भण्डारण या जमाखोरी की जाती है तो उसके खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी तथा उसकी दुकान को सीज कर सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा।