राजसमन्द / पेयजल वितरण वाले वाहनों के भी बनेंगे पास

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस पैनडेमिक घोषित किया जा चुका है। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा 22 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द पोसवाल ने गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में निजी वाहनों के संचालन पर 31 मार्च तक रोक लगाई है।

     जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द कुमार पोसवाल ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन टेंकरों या वाहनों से पेयजल वितरण होता हो, उनका पास परिशिष्ट-3 में आवेदन कर शीघ्र बनवाने की व्यवस्था करें ताकि पेयजल वितरण में किसी भी प्रकार की रूकावट न हो।

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